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सिविल कानून
सीलबंद लिफाफे में जानकारी प्रस्तुत करना
« »11-Sep-2023
सोनाली अशोक टांडले बनाम रांका लाइफस्टाइल वेंचर्स और अन्य। "कोई भी वादी न्यायालय के रिकॉर्ड में 'सीलबंद लिफाफे में' कुछ जानकारी दर्ज़ करके प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है।" न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की पीठ ने कहा कि कोई भी वादी न्यायालय के रिकॉर्ड में 'सीलबंद लिफाफे में' कुछ जानकारी दर्ज़ करके प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोनाली अशोक टांडले बनाम रांका लाइफस्टाइल वेंचर्स और अन्य के मामले में में यह टिप्पणी दी।
पृष्ठभूमि:
- याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका के माध्यम से दावा किया कि उसे प्रतिवादी डेवलपर द्वारा पुनर्विकास की गई इमारत में उसके हक से छोटा क्षेत्र आवंटित किया गया है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्ढा की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी न्यायालय के सामने पेश होने में विफल रहा।
- इसलिये न्यायालय ने डेवलपर और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें सीलबंद लिफाफे में बिना बिके फ्लैटों, चल और अचल पहलुओं, बैंक विवरण और आईटी रिटर्न से संबंधित विवरण के साथ प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
- पहले प्रतिवादी के बिना बिके फ्लैटों और वित्तीय विवरणों की एक सूची एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपी गई थी।
- न्यायमूर्ति आर. एन. लड्ढा की पिछली खंडपीठ ने प्रथम प्रतिवादी द्वारा सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया।
न्यायालय की टिप्पणी
- उच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्वाग्रह के लिये ऐसे 'सीलबंद लिफाफे' पर भरोसा नहीं कर सकता है, और किसी भी न्यायालय को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये।
- न्यायालय ने आगे कहा, ''अब इस पूरी तरह से हानिकारक प्रथा को खत्म करने का समय आ गया है।''
- पीठ ने यह भी कहा कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी प्रस्तुत करना प्रतिकूल कार्यवाही पर आधारित किसी भी प्रणाली में निर्णय प्रक्रिया की वैधता को कमज़ोर करता है।
सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया
- "सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया" एक ऐसा कानूनी तंत्र है जिसका उपयोग अक्सर न्यायालयों और सरकारी अधिकारियों द्वारा संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिये किया जाता है।
- यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गोपनीय दस्तावेजों या सूचनाओं को जनता की नजरों से बचाकर एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में जमा करना शामिल है।
- यदि न्यायालय सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है तो गोपनीय जानकारी जमा करने वाले पक्ष को दस्तावेजों को एक सीलबंद लिफाफे में रखना होगा।
- इस लिफाफे पर आमतौर पर मामले का विवरण, न्यायालय की मुहर और इसकी गोपनीय प्रकृति का संकेत देने वाला एक बयान अंकित होता है।
- पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी के कारण इस प्रक्रिया की कई बार आलोचना की गई है।
ऐतिहासिक मामले
- विशाल तिवारी बनाम भारत संघ (2018):
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सीलबंद लिफाफे को खारिज कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि “यदि हम सीलबंद लिफाफे से सुझाव लेते हैं, तो इसका अपने आप में मतलब होता है कि दूसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा और लोग सोचेंगे कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। हम निवेशकों की सुरक्षा के लिये पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। हम एक कमेटी बनाएँगे। फिर न्यायालय के प्रति विश्वास की भावना जगेगी''।
- निवेदिता झा बनाम बिहार राज्य (2018):
- पूर्व सीजेआई एन. वी. रमन्ना ने यह कहते हुए सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि "कार्रवाई रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में होना जरूरी नहीं है"।
- भारतीय भूर्तपूर्व सेवा आंदोलन बनाम भारत संघ (2022):
- सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि जानकारी दूसरे पक्ष को भी बताई जानी चाहिये।
- कमांडर अमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (2022):
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने की प्रथा "निर्णय लेने की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी" बना देगी।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि "असाधारण परिस्थितियों में संवेदनशील जानकारी का खुलासा न करने का उपाय उस उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिये जिसे गैर-प्रकटीकरण पूरा करना चाहता है"।
कानूनी प्रावधान
- सीलबंद लिफाफा न्यायशास्त्र के किसी भी कानून के तहत विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, हालाँकि उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 के आदेश XIII के नियम 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 (IEA) में इस अवधारणा को थोड़ा-सा शामिल किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 के आदेश XIII का नियम 7:
- मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिये गये आदेश के तहत किसी नामित किसी व्यक्ति के अलावा, किसी भी पक्ष या व्यक्ति को किसी भी गोपनीय प्रकृति के किसी भी कार्यवृत्त, पत्र या दस्तावेज या भेजे गये, दाखिल या प्रस्तुत किये किसी भी कागजात की प्रतियाँ या उद्धरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देता है या गोपनीय प्रकृति का माना जाता है या जिसका प्रकाशन जनता के हित में नहीं माना जाता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 123: राज्य के मामलों के बारे में साक्ष्य -
- किसी को भी राज्य के किसी भी मामले से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो उचित समझे तो ऐसी अनुमति देगा या रोक देगा।
- उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 के आदेश XIII का नियम 7: